बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान के लिए यह हफ्ता किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा है। शनिवार 17 अक्टूबर को इमरान खान हाईकोर्ट पहुंचे और मुंबई पुलिस के ‘लीव इंडिया’ नोटिस को चुनौती दे दी। हालांकि, इस नोटिस में उन्हें बुधवार 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, इसलिए अब उनकी पूरी नजर सोमवार 19 अक्टूबर को होने वाली अर्जेंट सुनवाई पर टिकी हुई है। दरअसल, यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।
इमरान खान हाईकोर्ट में क्या दलील दे रहे हैं
इमरान खान ने अधिवक्ता जुल्फिकार मेमन और एमजेएम लीगल के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने पुलिस के नोटिस को ‘गैरकानूनी, मनमाना, अत्यधिक और कानून के खिलाफ’ बताया है। वहीं, याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। इसके बाद इमरान ने अदालत से नोटिस को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। 43 वर्षीय इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है।
पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ
पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला 10 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब इमरान को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ देर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर गामदेवी थाने में एफआईआर दर्ज हुई और एफआरआरओ ने 14 अक्टूबर को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत ‘लीव इंडिया’ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि, इमरान का दावा है कि उनका प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं था और वे किसी सभा में शामिल भी नहीं हुए थे।
ओसीआई दर्जे पर भी मंडरा रहा खतरा
इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया, जब एफआरआरओ ने इमरान को शो-कॉज नोटिस जारी कर पूछा कि उनका ओसीआई दर्जा क्यों न रद्द किया जाए। वहीं, इमरान की याचिका सोमवार 19 अक्टूबर को चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच के सामने अर्जेंट सुनवाई के लिए पेश होने की उम्मीद है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वे दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और नोटिस उनके संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
बॉलीवुड की ताजा खबरों के लिए आप विजय-रश्मिका की ‘रणबाली’ की पहले दिन की कमाई भी पढ़ सकते हैं। इमरान खान के मामले की विस्तृत रिपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस ने भी प्रकाशित की है।






